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अपहरण कर किशोरी से ज्यादती करने वाले युवक को 10 साल की जेल

5 वर्ष पहले
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अपहरण कर किशोरी से ज्यादती करने वाले युवक को 10 साल की जेल
बुरहानपुर | किशोरी का अपहरण कर ज्यादती के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश वैभव मंडलोई ने एक युवक को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एक साल दो महीने बाद यह फैसला हुआ है। अतिरिक्त लोक अभियोजक शांताराम वानखेड़े ने बताया नेपानगर से 26 फरवरी 2013 को विजियन पिता नरसिंह स्वामी नाबालिग बालिका का अपहरण कर ले गया था। 22 अक्टूबर 2013 को परिजन ने नेपा थाने में नाबालिग के अपहरण की शिकायत की। 18 नवंबर 2014 को पुलिस ने पीड़िता को ढूंढ निकाला था, तब पीड़िता का पांच महीने का बेटा था। विजियन को गिरफ्तार कर लिया था। पीड़िता अपहरण के दौरान नाबालिग थी। दोनों श्रीनगर में पति-प|ी के रूप में रहे। बाद में उन्होंने शादी भी कर ली। शारीरिक संबंध भी बनाए। उसने एक बालक को जन्म दिया। अदालत का यह मानना था कि देश का कानून इस बात की अनुमति नहीं देता कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ कोई संबंध बनाए। गुरुवार को अदालत ने अवयस्क लड़की को उसके वैद्य संरक्षक की अनुमति के बिना ले जाना तथा उसे अपने साथ रखते हुए शारीरिक संबंध बनाने से उसे संतान को जन्म दिया।

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