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रोजगार गारंटी में गबन सरपंच को 4 साल की कैद

6 वर्ष पहले
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{ रोजगार गारंटी योजना की शासकीय राशि का गबन का मामला

{40 हजार रुपए का जुर्माना

भास्करसंवाददाता|छतरपुर

प्रथमअपर सत्र न्यायाधीश धीरेन्द्र सिंह की अदालत ने रोजगार गारंटी योजना के तहत शासकीय राशि का फर्जी कागजात बनाकर गबन करने के मामले में सरपंच को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को चार साल की कठोर कैद के साथ 40 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि थाना प्रकाश बम्हौरी के ग्राम हटवा निवासी वीरेन्द्र ने कलेक्टर को लिखित शिकायत की थी कि ग्राम पंचायत हटवा के तत्कालीन सरपंच उदयभान सिंह पुत्र आत्माराम सिंह और पंचायत सचिव द्वारा बुद्धसागर तालाब में कोई काम नहीं किया कराया गया है। फर्जी मस्टररोल बनाकर राशि हड़प ली है। इस शिकायत पर तहसील गौरिहार के तहसीलदार दिनेश शुक्ला ने मामले की जांच की थी। जांच में पता चला था कि सरपंच द्वारा मस्टर रोल में ऐसे मजदूरों के नाम लेख किए गए हैं जो शासकीय सेवा में कार्यरत है। बहुत से ऐेसे लोग है जो दिल्ली में रह रहे है। सरपंच ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत फर्जी मस्टर रोल बनाकर शासकीय राशि का गबन किया है।

इस जांच के बाद जनपद पंचायत बारीगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ब्रम्हेंद्र गुप्ता ने थाना प्रकाष बम्हौरी में दिनांक 05 मई 2009 को एफआईआर दर्ज कराई थी। थाना प्रकाश बम्हौरी के तत्कालीन एसआई राहुल गजभिये ने मामले की विवेचना के बाद आरोपी सरपंच सहित मामला अदालत में पेश कर दिया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश धीरेन्द्र सिंह की अदालत ने विचारण उपरांत पाया कि आरोपी सरपंच उदयभान ने फर्जी मस्टर रोल बनाकर 27 हजार 324 रुपये की शासकीय राशि का गबन किया है।

न्यायाधीश श्री सिंह की अदालत ने आरोपी सरपंच को दोषी करार देकर आईपीसी की धारा 409 में 4 साल की कठोर कैद 30 हजार रुपये जुर्माना और धारा 467 में 4 साल की कठोर कैद के साथ 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी ऋषि बिलथरे द्वारा की गई।