पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • रजिस्ट्रार की जमानत अर्जी हुई खारिज

रजिस्ट्रार की जमानत अर्जी हुई खारिज

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
फर्जी मुख्तयार नामा से करोड़ों की जमीन हड़पने का मामला

छतरपुर|करोड़ों की खेती की जमीन फर्जी मुख्तयारनामा बनाकर विक्रय के मामले में आरोपी रजिस्ट्रार की अग्रिम जमानत याचिका प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र सिंह की अदालत ने खारिज कर दी।

एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि स्थानीय सीताराम कालोनी निवासी मथुरा काछी ने फर्जी मुख्तयारनामा के आधार पर जालसाजी कर उसकी करोड़ों की जमीन हड़पने के संबंध में पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करायी थी। सिटी कोतवाली ने जमुना सोनी, संतोष कुशवाहा, मिही लाल, बलवंत और जम्मू के खिलाफ मामला दर्ज कर सीजेएम संजय कश्तवार की अदालत में विवेचना करने के बाद पेश किया। सीजेएम श्री कश्तवार की अदालत ने मामले को गंभीरता से देखा। अदालत ने तत्कालीन रजिस्ट्रार डीपी सिंह की अपराध में संलिप्तता होने पर उसके खिलाफ स्वयं संज्ञान लेकर आईपीसी 406, 419, 420, 466, 467, 471, 120वीं / 34 के तहत जुर्म दर्ज कर गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

अदालत द्वारा आरोपी बनाए गए रजिस्ट्रार डीपी सिंह ने जेल जाने से बचने के लिए अदालत में अपनी अग्रिम जमानत की अर्जी पेश की थी। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र सिंह की अदालत ने मामले की परिस्थिति और गंभीरता को देखकर रजिस्ट्रार डीपी सिंह को अग्रिम जमानत का लाभ देना उचित नहीं पाया और उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।