आरटीई के तहत एडमिशन शुरू
छतरपुर : नि:शुल्कऔर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शासकीय स्कूलों सहित गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों के एडमिशन के लिए 25 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं। नए शिक्षण सत्र 2015-16 के दौरान निजी स्कूलों में आरक्षित वर्ग के बच्चों को एडमिशन दिए जाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डीपीसी अरविंद सिंह बुंदेला ने बताया कि एडमिशन के संबंध में दिशा-निर्देश और अन्य जानकारी के लिए एजुकेशन पोर्टल की वेबसाइट का अवलोकन किया जा सकता है।