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बिना लाइसेंस कारोबार करने पर 3 माह का कारावास

7 वर्ष पहले
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बिना लाइसेंस कारोबार करने पर 3 माह का कारावास

मंदसौर | बिनालाइसेंस के खाद्य कारोबार संचालित करने पर दलौदा के पुरानी मंडी निवासी अशोक पिता रमेशचंद्र माहेश्वरी (28) को 3 माह के कारावास और 1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसके जोशी ने सुनाई। 3 अगस्त 2011 को खाद्य निरीक्षक शिवप्रतापसिंह ने दलौदा स्थित श्रीसाईंनाथ किराना के निरीक्षण के बाद प्रकरण बनाकर कोर्ट में पेश किया था।