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कालाबाजारी करने वालों पर होगी कार्रवाई : कलेक्टर
राज्यशासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल ने भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के संबंध में कलेक्टर स्वतंत्र कुमार को पत्र के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया उक्त अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं के प्रदाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी भी व्यक्ति को निरूद्ध करने की शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को प्रदान की गई हैं।
उन्होंने कहा कि यह देखने में रहा है कि जिले में इस अधिनियम के प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा रहा है। जबकि इसके प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदाय वस्तुओं की चोर बाजारी को रोकने अत्यंत प्रभावी है।
कलेक्टर ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति अधिकारी को जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत प्रदाय आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करने वाले व्यक्तियों पर अन्य कार्यवाहियों के साथ-साथ चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के तहत भी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।