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मिथ्या घोषणा पर होगी कार्रवाई

7 वर्ष पहले
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दमोह। नगरपालिका, त्रि-स्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त प्रारंभिक मतदाता सूची में दावे आपत्तियों के दौरान किसी भी मतदाता का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा-17 के तहत रजिस्ट्रीकरण किए जाने का हकदार होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी दमोह ने नागरिकों से अपील है कि मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में नगरपालिका के वार्ड अथवा पंचायत के अंतर्गत किसी ग्राम पंचायत में एक जगह अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराएं। यदि किसी मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में अंकित पाया जाएगा तो उसके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। इस मामले में एक साल तक के कारावास या जुर्माने की सजा या फिर दोनों हो सकती है।