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रेस्टाेरेंट संचालक पर 40 हजार रुपए का जुर्माना

6 वर्ष पहले
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खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लगभग 16 महीने पुराने मामले में निर्णय सुनाया गया है। अपर कलेक्टर अनिल शुक्ला ने निर्णय देते हुए तेंदूखेड़ा निवासी जैन रेस्टाेरेंट के संचालक सनत सिंघई पर 40 हजार का जुर्माना लगाया है।

प्रतिष्ठान स्वामी सनत सिंघई को पंद्रह दिन के भीतर जुर्माने की रािश स्टेट बैंक आफ इंडिया मुख्य शाखा में चालान द्वारा जमा करने को कहा गया है। जुर्माने की राशि 15 दिन में जमा नहीं करने पर भू राजस्व की बकाया राशि की भांति राशि वसूली जाएगी। प्रकरण के अनुसार 1 सितंबर 2013 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी रश्मि शुक्ला द्वारा प्रतिष्ठान जैन रेस्टोरेंट, बस स्टैंड तेंदूखेड़ा स्थित दुकान का औचक रूप से निरीक्षण किया गया था, जिसमें दुकान स्वामी द्वारा ग्राहकों को बेचे जा रहे देवी ब्रांड नमकीन विक्रय के लिए रखे पाए गए थे। जिस पर प्रतिष्ठान के विरूद्ध प्रकरण तैयार किया गया। खाद्य विश्लेषक भोपाल की जांच रिपोर्ट अनुसार देवीब्रांड नमकीन का नमूना अवमानक पाया गया। प्रतिष्ठान के स्वामी को अपना पक्ष रखने को कहा गया, प्रतिष्ठान स्वामी द्वारा आरोपों को अस्वीकार किया गया। सुनवाई के बाद इस प्रकरण पर अंतिम कार्यवाही करते हुए अपर कलेक्टर एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत न्याय निर्णयन अधिकारी श्री शुक्ला ने 7 फरवरी को आदेश पारित कर प्रतिष्ठान स्वामी सनत सिंघई, प्रतिष्ठान जैन रेस्टोरेंट बस स्टैंड तेंदूखेड़ा निवासी निवासी विद्या नगर वार्ड नंबर 8 तेंदूखेड़ा पर 40 हजार रुपए का जुर्माना किया है।

आगसे जलकर महिला की मौत

दमोह| शहरके खजरी मोहल्ला में एक महिला की आग से जलकर मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि पानबाई पति हरिदास अहिरवाल (40) की शनिवार को अचानक आग लग गई। जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।