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नाम निर्देशन पत्र के साथ देना होगा शपथ पत्र
दमोह|पंचायत निर्वाचनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र देना होगा।
प्रत्याशी के पास नाम निर्देशन पत्र भरते समय जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो वह अपनी जाति संबंधी शपथ पत्र नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा प्रारंभ होने के पहले रिटर्निंग ऑफिसर को दे सकता है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया है कि जाति प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र निरस्त हो जाएगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी को पंचायत एवं बिजली बिल के अदेय प्रमाण पत्र भी देने होंगे।
आयोग द्वारा यह निर्णय आरक्षित पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए लिया गया है। प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के 50 प्रतिशत पद आरक्षित वर्ग के लिए है। इन पदों के लिए निर्वाचन लड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या कई गुना होती है। इनके लिए जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अनिवार्यता में कई परेशानियां हो सकती हैं।