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पेंशन प्रकरण रिटायरमेंट के 6 माह पूर्व प्रस्तुत करें

7 वर्ष पहले
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पेंशनसंबंधी प्रकरण रिटायमेंट तिथि के छह माह पूर्व जिला पेंशन कार्यालय में प्रस्तुत करना होंगे। कलेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह ने सभी जिला प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि संचालक पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल द्वारा निर्देशित किया गया है कि पेंशन प्रकरण रिटायरमेंट तिथि के 6 माह पूर्व जिला पेंशन कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विभाग प्रमुखों को भेजे गए पत्रों का मुख्य उद्देश्य था कि कार्यालय प्रमुखों द्वारा समय पूर्व जिला पेंशन कार्यालय में पेंशन प्रकरण प्रस्तुत कर दिए जाएं तथा समय सीमा में प्रकरण जमा करने वाले कार्यालय प्रमुख को चिन्हित कर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सके। उन्होंने कहा है जिला दमोह के पेंशन प्रकरणों की समीक्षा के दौरान यह प्रतीत हो रहा है कि अधिकांश कार्यालय प्रमुख समय पूर्व पेंशन प्रकरणों जिला पेंशन कार्यालय में नहीं भेज रहे हैं, जिससे प्राधिकार पत्र आदि जारी करने में विलंब हो रहा है।