आरोपियों को 2 साल की सजा
जिलेके हिंडोरिया थाना क्षेत्र के ग्राम हलगच में करीब चार साल पहले हुई एक मारपीट के मामले में कोर्ट ने पांच आरोपियों को दो-दो साल की कठोर कैद और जुर्माना की सजा से दंडित किया है। तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुनील जैन ने इस मामले का फैसला दिया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले की पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक कृष्णकांत खरे ने बताया 19 जनवर 2011 की रात 9.30 बजे ग्राम हलगच में आरोपी नन्नेभाई लोधी, जाहर सिंह लोधी, बिहारी, हाकम सिंह और विक्रम सिंह लोधी ने एक राय होकर तलवार, लाठी, फरसा, बल्लम और रिवाल्वर लेकर गांव के ही चतुर सिंह लोधी, रामचरण और नीतेश सिंह लोधी पर हमला कर दिया था। इस मारपीट में तीनों घायल हो गए थे।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई के बाद गुरुवार को न्यायाधीश सुनील जैन ने आरोपी नन्नेभाई लोधी, जाहर सिंह, बिहारी, हाकम सिंह और विक्रम सिंह को धारा 148 का दोषी पाते हुए दो-दो साल के कठोर करावास और 500-500 रुपए के जुर्माना से दंडित किया है। इसके अलावा आरोपियों को दो-दो साल की कठोर कैद और एक-एक हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है। यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।