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अभिनेता आमिर खान के खिलाफ परिवाद पेश

7 वर्ष पहले
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फिल्मपीके में विवादास्पद संवाद को लेकर दमोह शहर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अशोक गुप्ता के न्यायालय में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का परिवाद अभिनेता आमिर खान फिल्म प्रोड्यूसर राजुकमार हिरानी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया। परिवादी अधिवक्ता नितिन मिश्रा ने बताया कि 11 दिसंबर को जब सुबह उन्होंने समाचार देखने के लिए टीवी आॅन किया जो चैनल पर फिल्म पीके का विज्ञापन रहा था जिसमें अभिनेता आमिर खान चेहरे पर टेंटू लगाए था। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने टेंटू लगाने का कारण पूछा तो आमिर खान ने जवाब दिया कि जिस तरह लोग भगवान का पोस्टर दीवार पर लगाते हैं कि कोई मूत्र विसर्जन करे ठीक उसी तरह मैंने चेहरे पर टेंटू लगाए हैं कि कोई मुझे मारे न। इस तरह आमिर खान ने जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत किया और प्रोड्यूसर राजकुमार हिरानी ने भी इस ओर ध्यान देकर आमिर का साथ दिया। परिवादी ने न्यायालय से गुहार लगाई है कि भगवान का चित्र या पोस्टर का प्रयोग हम लोगों में धर्म के प्रति आस्था जागृत करने और देवी देवताओं के पूजन अर्चन के लिए करते हैं। आमिर खान ने भगवान के पोस्टर के गलत अर्थो में इस्तेमाल की बातकर धर्म विशेष की भावनाएं आहत की है।

परिवादी इस बात को लेकर उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका प्रस्तुत कर आगामी 19 दिसंबर को होने वाली फिल्म की रिलीज पर भी आपत्ति प्रस्तुत करें। परिवादी नितिन मिश्रा की ओर से मामले की पैरवी के लिए अधिवक्ता ओमप्रकाश रैकवार रजनी यादव उपस्थित हुए। न्यायालय द्वारा 5 जनवरी 15 को साक्ष्य के लिए मामले को नियत किया गया है।