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लोक अदालत में निपटाए जाएंगे 20 हजार प्रकरण

7 वर्ष पहले
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राष्ट्रीयविधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर जिला न्यायालय में 13 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सहायता अधिकारी ब्रजेश पटेल ने बताया कि 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस के प्रकरण, बैंक, उपभोक्ता फोरम, राजस्व न्यायालय, नगर पालिका, नगर पंचायत के करों की वसूली सहित समस्त विभागों के लगभग 20 हजार प्रकरणों काे सुलह एवं समझौते के आधार पर निपटाया जाएगा। इसके लिए खंडपीठों का गठन भी किया जा चुका है।

विधिक सहायता अधिकारी पटेल ने बताया कि देश के संविधान में नागरिकों का यह अधिकार है कि उन्हें सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय प्राप्त हो। नेशनल लोक अदालत राजीनामों के आधार पर संवैधानिक अधिकार को प्राप्त करने का सशक्त प्रक्रिया है। इसके अलावा यह विवादों को सुलझाने का वैकल्पिक और वैधानिक मंच भी है। उन्होंने बताया कि लोक अदालतें नफरतों को जलाने और मोहब्बत की रोशनी फैलाने का मौका देती हैं। इसमें गलतियां, गलतफहमियों, गुरूर रंजिश को भुलाने और अपराध विहीन समाज का निर्माण होता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में समझौता करने के लिए पक्षकार स्वयं न्यायालय से अनुरोध कर सकता है या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपील कर सकता है। इसमें केवल उन्हीं मामलों की सुनवाई होगी जो समझौता योग्य हैं और जिन्हें कानून समझौते की अनुमति देता हो।

इनमामलों का होगा निराकरण

समनीयआपराधिक मामले जो समझाैता योग्य हों, मोटर वाहन दुर्घटना, वैवाहिक, पारिवारिक विवाद, भू-अर्जन, दीवानी, बैंक ऋण, श्रम कुटुंब, बैंक वसूली, राजस्व, मनरेगा, विद्युत चोरी, बिक्री कर, आयकर सहित अवकाश प्राप्त कर्मी, वन विभाग संबंधित मामले का निपटारा आपसी सहमति से कराया जाएगा। इसके अलावा जिला न्यायालय में चेक बाउंस से संबंधित मामले जो विचारणीय है उनका भी लोक अदालत में समझौता किया जाएगा। इसके लिए समंस शुल्क में विशेष छूट दी जाएगी।