हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास
जिलेके हटा नगर में तीन साल पहले हुए एक हत्या के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। इसके अलावा अन्य धारा में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक कृष्णकांत खरे के अनुसार 9 जनवरी 2012 को रात 9.30 बजे के लगभग हटा नगर के गायत्री मंदिर के पीछे चंडीजी वार्ड में दानपुरा रोड महेंद्र सिंह बुंदेल एवं विट्टू नामदेव को आरोपी ललित साहू पिता पन्नालाल साहू (28) निवासी जवाहर वार्ड हटा एवं बिज्जू उर्फ ब्रजेश पिता गोंविद पटेल (26) निवासी संजय वार्ड हटा ने पुरानी बुराई के चलते चाकूओं से गोद दिया। जिससे महेंद्र सिंह की मौत हो गई एवं विट्टू नामदेव घायल हो गया। पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध मामला दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।
न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए धारा 302, 34 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास एवं धारा 307, 34 के तहत 10 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो-दो हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। आरोपियों को दोनों सजाएं एक के बाद एक भुगताई जाएंगी।