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शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन नहीं करने पर मांगा जवाब

6 वर्ष पहले
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शहर के जबलपुर नाका स्थित सेंट जाॅन्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विरूद्ध शिक्षा विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है। डीपीसी राजेंद्र पटैल ने बताया कि आरटीई के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों के बालक-बालिकाओं को 25 प्रतिशत प्रवेश का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस अधिनियम का पालन करने सभी स्कूलों का स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। इसके बावजूद भी सेंट जाॅन्स स्कूल द्वारा अधिनियम के तहत बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है।

इस संबंध में पिछले दिनों दीनदयाल जाटव द्वारा अपने पुत्र धर्मेश जाटव के कक्षा नर्सरी में एडमीशन कराने के लिए इस स्कूल में प्रवेश के लिए संपर्क किया। लेकिन वहां के कर्मचारियों द्वारा गेट पर ही यह कहकर रोक दिया गया कि उनकी संस्था में आरटीई के तहत 25 प्रतिशत बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। दीनदयाल जाटव ने इस मामले की शिकायत कलेक्टर दमोह, जिला पंचायत सीईओ जिला शिक्षा अधिकारी को की गई। जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश इस मामले की जांच के निर्देश जारी किए गए। जिसके बाद जिला शिक्षा केंद्र द्वारा सेंट जॉन्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल को 10 फरवरी को नोटिस जारी कर 3 िदनों के भीतर जबाव मांगा है। और कहा गया है कि किस कारण आपकी संस्था द्वारा आरटीई के तहत गरीब बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। गौरतलब हो कि आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसका पहल चरण पूरा भी हो चुका है। जिसमें जिले के अधिकांश निजी स्कूलों में 10 फीसदी सीटें भर चुकी हैं।