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अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए दरें संशोधित

5 वर्ष पहले
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दमोह | राज्य शासन ने नवीन शस्त्र अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आगामी समय के लिए दरें संशोधित कर दी हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनिल शुक्ला ने बताया है नवीन शस्त्र अनुज्ञप्ति में रिवाल्वर एवं पिस्तौल के लिए 5 हजार रुपए, रिवाल्वर एवं पिस्तौल से भिन्न अन्य हथियारों के लिए 2 हजार रुपए तथा अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए रिवाल्वर एवं पिस्तौल 2 हजार रुपए, रिवाल्वर एवं पिस्तौल से भिन्न अन्य हथियारों के लिए एक हजार रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है।

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