दो अभियुक्तों को किया गया जिला बदर
शहरके दो आदतन अपराधियों के ऊपर अनेक अपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर जिले की सीमा से एक वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट स्वतंत्र कुमार सिंह ने मागंज वार्ड 4 मुश्की बाबा दमोह निवासी अखिलेश तिवारी पिता पूरनलाल तिवारी आदतन अपराधी के विरूद्ध मारपीट, गंुडागर्दी, अवैध शस्त्रों को लेकर घूमना तथा परिशांति भंग करने जैसे 9 अपराध पंजीबद्ध कारित किए गए हैं। इनमें भादवि एवं एससीएससी एक्ट के 3 प्रकरण, आर्म्स एक्ट का एक प्रकरण एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के 5 प्रकरण दर्ज हैं। इसी प्रकार साकिन गार्ड लाईन दमोह थाना कोतवाली दमोह कामता प्रसाद तिवारी पिता मनमोहन तिवारी के विरूद्ध वर्ष 1992 से 2014 तक महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना, मारपीट, जुआ-सट्टा खिलाना जैसे कुल 22 आपराधिक प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में पंजीबद्ध किए गए हैं जिसमें से भादवि के तहत 6 प्रकरण, जुआ एक्ट के तहत 16 प्रकरण तथा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के 2 प्रकरण दर्ज है। जिला मजिस्ट्रेट श्री सिंह ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दमोह जिले की भौगोलिक सीमा से लगे जिला सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, पन्ना एव छतरपुर की भौगोलिक सीमा से आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए निष्काशित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आदेश प्राप्ति से 24 घंटे के अंदर दमोह जिले एवं उससे लगे जिलों की सीमा से बाहर चले जाएं। जिला बदर की अवधि में केवल उसके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी दिनांक को उपस्थिति के लिए छूट रहेगी।