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6 लाख 11 हजार की क्षतिपूर्ति का आदेश

7 वर्ष पहले
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न्यायालयसुनील कुमार जैन तृतीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना अधिकारी ने एक क्लेम प्रकरण में आलिया बेगम 5 अन्य बनाम शहजाद 2 अन्य के मामले में मृतक आश्रितों को 6 लाख 11 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति अवार्ड पारित किया है। प्रकरण में आवेदकगण की ओर से वकील नरेंद्र शुक्ला संजय चौबे ने पैरवी की। घटना 6 दिसंबर 2013 की है। जिसमें नवोदय वार्ड हटा निवासी बूठे उर्फ शेख राशिद पिता शादिक खान वृंदावन साहू के फार्म हाऊस पर मुर्गा खरीदने गया था। वहां पर एक पिकअप वाहन क्र. एमपी 15 जी 1995 से बूठे उर्फ शेख राशिद को टक्कर लग जाने के कारण दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। जिसकी क्षतिपूर्ति दावा मृतक की प|ी आलिया बेगम आश्रित परिजनों ने माननीय न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने प्रकरण में आए साक्ष्य अधिवक्ता गणों के तर्कों से सहमत होकर मृतक के परिजनों को 6 लाख 11 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति अवार्ड पारित किया।