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दूध में मिलावट करने पर 7 हजार का जुर्माना

7 वर्ष पहले
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जिलेके ग्राम मुड़िया निवासी एक दूध विक्रेता द्वारा दूध में मिलावट करने पर 7 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अपर कलेक्टर एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निर्णय अधिकारी अनिल शुक्ला ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत रवि यादव पिता द्वारिका प्रसाद यादव निवासी ग्राम मुड़िया पोस्ट अभाना तहसील जिला दमोह द्वारा दूध में मिलावट पाए जाने पर सात हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अधिरोपित अर्थदंड की शास्ति राशि समयावधि में जमा नही करने पर यह राशि भू-राजस्व की बकाया राशि की भांति वसूल की जाएगी। जानकारी के अनुसार 20 जुलाई 2013 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी रश्मि शुक्ला द्वारा रवि यादव पिता द्वारका प्रसाद याद निवासी ग्राम मुड़िया का दूध कोतवाली चौराहा दमोह में औचक निरीक्षण किया गया था। जिसमें दूध स्वामी द्वारा ग्राहकों को बेचे जा रहे दूध का सैंपल लिया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उसी समय एक डिब्बे में रखे दूध को समरस करते हुए चार साफ स्वच्छ सुखी गंधहीन फुड ग्रेड बाटल मेेंं रखते हुए मानक अधिनियम की धारा 26 के तहत अर्थदंड शास्ति अधिरोपित की गई है। सुनवाई उपरांत इस प्रकरण पर अंतिम कार्रवाई करते हुए अपर कलेक्टर एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत न्याय निर्णयन अधिकारी अनिल शुक्ला ने 15 सितंबर 2014 को आदेश पारित कर रवि यादव पर 7 हजार रुपए नगद जुर्माना लगाया है।