एसडीएम की गाड़ी से हादसा होने पर सरकार मुआवजा देगी
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीठासीन सदस्य एमएसीटी डॉ. सुभाष जैन की अदालत ने हादसे में घायल को मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता मुकेश पांडे ने बताया कि एसडीएम तेंदूखेड़ा की कार से दुर्घटना में घायल बालक को एक लाख 37 हजार 961 रुपए प्रतिकर दिए जाने का निर्णय पारित किया गया है। उन्होंने बताया कि 21 जनवरी 2010 को पंचायत चुनाव के दौरान एसडीएम तेंदूखेड़ा संतोष टैगोर के शासकीय वाहन क्रमांक एमपी 02, आरडी 3402 से विनय पिता नेमचंद जैन निवासी तेजगढ़ की दुर्घटना हो गई थी।
इस मामले में थाना तेजगढ़ पुलिस द्वारा खात्मा लगाकर न्यायालय प्रेषित किया था, लेकिन कोर्ट ने आरोपी के विरुद्ध चालानी कार्यवाही के निर्देश सहित मामला थाना को वापस किया था। बाद में पुलिस ने वाहन चालक रामानुज मिश्रा के विरूद्ध अभियोगपत्र जेएमएफसी कोर्ट में पेश किया। आवेदक द्वारा प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीठासीन सदस्य एमएसीटी के न्यायालय में क्लेम दावा प्रस्तुत किए जाने पर पूरे प्रकरण सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आवेदक के पक्ष में एक लाख 37 हजार 961 रुपए प्रतिकर दिए जाने का निर्णय पारित किया है। यह राशिा चालक सहित मप्र शासन ब्याज सहित एक माह में न्यायालय में जमा करेगा।