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जमुनिया का लक्ष्मीनारायण एक वर्ष के लिए जिला बदर

7 वर्ष पहले
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हटाथाना क्षेत्र के जमुनिया ग्राम निवासी लक्ष्मीनारायण शर्मा के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है। आपराधिक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट स्वतंत्र कुमार सिंह ने ग्राम जमुनिया थाना हटा के एक आदतन अपराधी के ऊपर अनेक अपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर जिले की सीमा से एक वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने साकिन ग्राम जमुनिया थाना हटा निवासी लक्ष्मीनारायण पिता दयाराम शर्मा आदतन अपराधी के विरुद्ध मारपीट, हत्या का प्रयास, बलवा, गुंडागर्दी तथा परिशांति भंग करने जैसे 9 अपराधिक प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में पंजीबद्ध किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने तथा आगामी पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण एवंं निष्पक्ष तरीके से कराने के उद्देश्य से मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दमोह जिले की भौगोलिक सीमा से लगे जिला सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, पन्ना एव छतरपुर की भौगोलिक सीमा से आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित कर दिया है।

आदेश प्राप्ति से 24 घंटे के अंदर दमोह जिले एवं उससे लगे जिलों की सीमा से बाहर चले जाएं। आदेश का उल्लंघन करने पर लक्ष्मीनारायण शर्मा के विरुद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जाएगी। जिला बदर की अवधि में केवल उसके विरुद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी दिनांक को उपस्थिति के लिए छूट रहेगी।