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श्रमिकों को पुत्रियों के विवाह के लिए मिलेंगे 25-25 हजार

7 वर्ष पहले
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दतिया|प्रदेश शासनने श्रमिकों की पुत्रियों या स्वयं महिला श्रमिक के विवाह पर शासन की ओर से दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ा दिया है। अब यह राशि दो पुत्रियों के लिए 15-15 हजार के स्थान पर 25-25 हजार रुपए मिलेगी। शासन की योजना का लाभ ऐसे श्रमिकों को मिलेगा जो प्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मण्डल में पंजीकृत होगा। पंजीकृत श्रमिक की दो पुत्रियों या स्वयं महिला श्रमिकों को यह सहायता दी जाएगी। सहायता राशि के लिए आवेदक या श्रमिकों की पुत्रियों का आयु 18 वर्ष से अधिक होना आवश्यक है।