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गर्भवती प्रेमिका की हत्या कर लाश तालाब में फेंकने वाले को उम्रकैद

5 वर्ष पहले
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प्रेमिका की हत्या कर लाश तालाब में फेंकने वाले आरोपी को जिला कोर्ट ने उम्रकैद सुनाई। युवती के गर्भ में सात माह के शिशु की मौत को भी कोर्ट ने हत्या माना और उसमें भी 10 वर्ष की सजा सुनाई। साक्ष्य छिपाने के आरोप में सात वर्ष की कैद व एक-एक हजार रुपए अर्थ दंड किया।

गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश राजेशकुमार गुप्ता ने सजा सुनाते हुए आरोपी मांगीलाल पिता लिंबाजी (28) को जेल भेज दिया। उसने मानपुर क्षेत्र में 18 दिसंबर 2013 को माया (19) पिता देवीसिंह की हत्या कर दी थी।

अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता रवींद्रकुमार देसाई के मुताबिक आरोपी बिल्लौद खुर्द (धार) का निवासी है और मृतका नालछा के ग्राम बगड़ी (धार) की निवासी थी। आरोपी की मानपुर में सीडी की दुकान थी। युवती वहां खरीदी करने गई थी। तभी से उनकी पहचान हुई थी। गर्भवती होने पर युवती ने शादी का प्रस्ताव रखा तो आरोपी ने नकार दिया। उससे पीछा छुड़ाने के लिए आरोपी उसे घुमाने के बहाने पास ही जामनिया तालाब के पास ले गया। वहां युवती का गला घोंटकर हत्या कर दी। साक्ष्य छिपाने के लिए साड़ी से युवती की पीठ पर वजनदार पत्थर बांधकर लाश तालाब में फेंक दी। आसपास के लोगों ने लाश तैरती देख मानपुर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने लाश का पोस्ट मार्टम कराया तो उसमें सात माह का शिशु भी था।

पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस कायम किया था।

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