अब अपराध नहीं होगा आत्महत्या का प्रयास
नई िदल्ली | केंद्रसरकार ने आईपीसी की धारा 309 को हटाने का निश्चय किया है। यह धारा हटने के बाद अब देश में आत्महत्या का प्रयास करना अपराध नहीं होगा। अब तक ऐसे मामलों में पुलिस आत्महत्या करने का प्रयास करने वालों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाती थी। मुकदमे में आरोप साबित होने पर आत्महत्या का प्रयास करने वाले को एक साल तक की जेल और जुर्माना लगाया जाता है। केन्द्र सरकार के इस फैसले से उन सभी लोगों को राहत मिलेगी जो डिप्रेशन या अन्य कारणों के चलते आत्महत्या का प्रयास करते हैं और बचने पर सहानुभूति और संवेदना के बजाय जेल की सजा काटनी पड़ती है।
केन्द्र सरकार ने बुधवार को बताया कि 18 राज्यों और चार केन्द्रशासित प्रदेशों ने इस धारा को हटाने के पक्ष में अपना समर्थन दे दिया है।