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कोर्ट ने कहा, 6 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में लागू हो अपार्टमेंट एक्ट

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज|भोपाल. बार-बारहाईकोर्ट की फटकार के बाद भी राज्य सरकार लोगों को अपार्टमेंट में सहूलियत देने के लिए बनाए गए अपार्टमेंट एक्ट को लागू नहीं कर रही है। कोर्ट ने कहा था कि इस एक्ट को पूरे प्रदेश में लागू किया जाए। सरकार ने सिर्फ 12 जिलाें में ही इसे नोटिफाइड किया है। इसके क्रियान्वयन के लिए नियम भी तैयार नहीं किए हैं। इस पर हाइकोर्ट में चीफ जस्टिस एएम खानविल्कर और जस्टिस आलोक अराधे ने गुरुवार को हुई सुनवाई में सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने 6 अक्टूबर तक एक्ट को पूरे प्रदेश में लागू कर हलफनामा पेश करने का आदेश दिया है। पूर्व डीजीपी अरुण गुर्टू द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से पूछा कि 14 साल बाद भी एक्ट को लागू क्यों नहीं किया गया?



इसे लागू करने से अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को पार्किंग, पार्क, लॉबी आदि की सुविधा के उपयोग में दिक्कतें रही है। श्री गुर्टू के वकील सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता ने पैरवी करते हुए कहा कि यह एक्ट पूरे प्रदेश के लिए बना था, लेकिन कुछ इलाकों में ही इसे लागू करने का कदम असंवैधानिक है।