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यात्रियों को कुचलने वाले ड्राइवर को फांसी की सजा

7 वर्ष पहले
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करौली (राजस्थान)| किरायेके विवाद को लेकर यात्रियों को कुचलने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश सत्यनारायण टेलर ने बस ड्राइवर राजू को सजा-ए-मौत सुनाई है, जबकि परिचालक को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। ड्राइवर पर एक लाख रुपए का अर्थ दंड भी किया गया है। घटना तीन साल पुरानी है। पुलिस ने उसी दिन चालक दौसा जिले के पाडली सिकंदरा निवासी राजू शर्मा को नादौती गुढाचन्द्रजी के बीच रोडवेज की बस से गिरफ्तार कर लिया। परिचालक को बाद में गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने चालक राजू शर्मा को धारा 302 307 में दोषी माना है। घटना में आगरा निवासी राहुल, बारहखंभा के सिंधी उर्फ राज, प्रवीण, बुद्ध बिहार आगरा के मनीष, आकाश संजय, चंद्रावली जालौर निवासी लक्ष्मीकांत उर्फ चुन्नी एक अन्य की मौत हुई थी।