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पहचान पत्र वाले ही चला पाएंगे स्कूल वाहन

7 वर्ष पहले
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शहरके स्कूल वाहनों के संचालन को लेकर मंगलवार दोपहर पुलिस कंट्रोल रूम में बैठक रखी गई। करीब 15 स्कूल के प्रतिनिधि पहुंचे।

बैठक में सूबेदार राजेश बारवाल ने बताया कि स्कूल बस के चालकों को वर्दी पहनना होगी। पहचान-पत्र भी रखना होगा। हर चालक का चरित्र सत्यापन थाना रिकॉर्ड से किया जाएगा। बगैर पहचान पत्र वाला व्यक्ति स्कूल वाहन नहीं चला पाएगा। ऐसा पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। यह भी बताया कि बसों में फायर बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स नए रखें, नाम मात्र के दिखावे के लिए नहीं। बसों की स्पीड भी नियंत्रित हो, इसका भी ध्यान रहें। स्कूल में यदि 18 वर्ष से कम आयु के छात्र बाइक से आते हैं तो उन्हें बाइक से आने से मना करें। स्कूल स्टॉफ को भी आप यह बताएं कि स्कूल बाइक से आते हैं तो हेलमेट लगाकर ही आएं।