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पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
प|ी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
धार| अपरसत्र न्यायाधीश कौशिक चौहान ने चिड़ावदा सादलपुर निवासी राधेश्याम पिता अमरसिंह को प|ी कृष्णाबाई की हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास अर्थदंड से दंडित किया। घटना 2 जुलाई 2011 की है। घर पर राधेश्याम ने कृष्णाबाई से मारपीट कर गला घोंट दिया था। आठ माह की बच्ची रीतिका भी मां के पास पलंग पर मृत पाई गई थी। हत्या के आरोप धारा 498 का अपराध प्रमाणित माना हत्या के आरोप में आजीवन कारावास अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से लोकेश राजपुरोहित ने पैरवी की।
दोदिवसीय स्पर्धा होगी
धार| डीआरपीलाइन मैदान में 13 14 फरवरी को पुलिसकर्मियों के लिए खेल स्पर्धाएं होंगी। कबड्डी, वॉलीवाल, 100-200 मीटर दौड़, भाला फेंक आदि स्पर्धा होगी।