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जिला व्यापार उद्योग केंद्र प्रबंधक को दो साल की सजा

5 वर्ष पहले
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धार | विशेष न्यायाधीश एए खान के न्यायालय ने बुधवार को जिला व्यापार उद्योग केंद्र के प्रबंधक व एक अन्य को लगभग साढ़े पांच वर्ष पुराने एक भ्रष्टाचार के मामले में दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक टीसी बिल्लौरे ने बताया फरियादी मालसिंह ने जिला व्यापार उद्योग केंद्र, धार में रानी दुर्गावती योजना के तहत हार्डवेयर की दुकान खोलने के लिए 7 अक्टूबर 2010 आवेदन दिया था। 7 फरवरी 2011 को 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी की डीडी उन्हें मिलना था। यह डीडी देने के बदले में जिला व्यापार उद्योग केंद्र के प्रबंधक सुरेश वास्कले ने मालसिंह से 15 हजार रु. की रिश्वत की मांग की थी। मालसिंह ने 1 अक्टूबर 2011 को मामले की शिकायत इंदौर लोकायुक्त को की थी। 3 अक्टूबर 2011 को लोकायुक्त की टीम ने वास्कले और उसके साथी अमरसिंह पारा को 15 हजार रु. की रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा था। वास्कले ने पारा को उसकी ओर से रिश्वत लेने को कहा था। मामला विशेष न्यायधीश एए खान की कोर्ट में रखा गया। इस मामले में बुधवार को न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए वास्कले और पारा को दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास और 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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