मामला सेंट टेरेसा तिराहे की जमीन का
कोर्ट का विवादित जमीन मिशनरी के नाम से प्रविष्ठ करने का आदेश
धार|सेंट टेरेसातिराहे की बेशकीमती विवादित जमीन के मामले में नया मोड़ गया है। एसडीएम न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड में जमीन यूनाईटेड चर्च ऑफ कैनेडा मिशनरी ऑफ इंडिया के नाम से प्रविष्ठ करने का आदेश दिया है। साथ ही रिकॉर्ड में जेपी नेल्सन और इला पीटर दास का नाम कम करने का भी आदेश दिया है। आदेश जारी होने से खुश एक पक्ष के रेव्ह. राजेश वसुनिया, सुलभा जेम्स, ईला प्रसाद और एडवोकेट नवनीत जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आदेश की सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई। साथ ही पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर करने के आरोप लगाए। वहीं दूसरे पक्ष के सुधीर दास का कहना है एसडीएम की जांच के विरुद्ध हमारे द्वारा रेवेन्यू बोर्ड ग्वालियर में रिविजन की गई थी। रेवेन्यू बोर्ड ने 8 दिसंबर 2014 को स्थगन दे दिया लेकिन भ्रम वश एसडीएम ने उक्त आदेश कर दिया। जबकि 2004 में सिविल सूट में हमारी संपत्ति को यूनाईटेड चर्च ऑफ कैनेडा की संपत्ति मानने से इंकार किया है। भ्रम फैलाने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई की बात दास कह रहे हैं।