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अलर्ट- बिना मंजूरी रैली, जुलूस पर रोक के लिए फिर लगी धारा 144

5 वर्ष पहले
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इंदौर | जिला प्रशासन ने एक बार फिर जिले में बिना मंजूरी रैली, धरना प्रदर्शन, सभा पर प्रतिबंधात्मक धारा 144 लागू कर दी है। यह आदेश 12 फरवरी से 8 अप्रैल तक जारी रहेगा। कलेक्टर पी. नरहरि ने इसमें कहा है कि विविध राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन व सामाजिक संगठन और अन्य व्यक्तियों द्वारा बिना मंजूरी सार्वजनिक जगहों पर धरना, रैली, जुलूस आदि होने से ट्रैफिक बाधित होता है।

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