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आधार कार्ड बिना नहीं मिलेगी सब्सिडी

7 वर्ष पहले
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कार्यालय संवाददाता| गंजबासौदा

केन्द्रसरकार द्वारा रसोई गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी आधार कार्ड के आधार पर ही सीधे उपभोक्ता के बैंक खातों में जमा होगी। रसोई गैस उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर तक गैस वितरकों सहित बैंकों में आधार कार्ड ,बैंक पासबुक और गैस कनेक्शन के कागजातों की छाया प्रति जमा कराने के आदेश दिए गए हंै।

सहायक खाद्य निरीक्षक आरके तिवारी ने बताया कि अब तक उपभोक्ताओं को रियायती दर पर गैस सिलेंडर वितरक द्वारा दिया जाता था तथा उसे सरकार सब्सिडी देती थी। अब उपभोक्ता को गैस सिलेंडर के लिए पूरी राशि देना होगी सब्सिडी उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा हो जाएगी। 1 जनवरी 2015 से केन्द्र सरकार इस योजना के तहत गैस सिलेंडर वितरण कराएगी। इसके चलते नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को संबंधित कागज जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। रसोई गैस वितरक प्रमोद जैन ने बताया कि इस बार आधार कार्ड और बैंक खाते की छाया प्रति जो नागरिक नहीं देगा उसे पूरी दर पर गैस सिलेंडर मिलेगा। सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाएगा।