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जेपी यूनिवर्सिटी पर फोरम ने लगाया एक लाख का अर्थदंड

6 वर्ष पहले
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जेपीयूनिवर्सिटी द्वारा एक छात्र को फर्जी डिप्लोमा जारी करने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम अध्यक्ष आरके भावे ने एक प्रकरण में सुनवाई में यह फैसला सुनाया। जेपी यूनिवर्सिटी राघौगढ़ द्वारा आवेदक वैभवी बांसल पुत्री अशोक जैन निवासी कर्माखेड़ी रूठियाई को फर्जी डिप्लोमा प्रदाय किया गया था। जो कि एआईसीटीई आरजीपीव्ही भोपाल से मान्यता प्राप्त नही था। दस्तावेजों की जांच में फर्जी डिप्लोमा पाया गया।

दोमाह में दें हर्जाना

फोरमने अपने फैसले में कहा है कि अनावेदकगण ने अनुचित व्यापार प्रथा अपनाई। जिसके कारण आवेदक वैभवी बांसल को तो लेटरल एंट्री हुई और ही बीई इंजीनियरिंग में प्रवेश मिला और ही प्लेसमेंट हुआ। इस कमी के कारण जेपी इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय राघौगढ़ को निर्देशित किया गया कि आवेदक को बीई कोर्स में प्रवेश दे तथा ट्यूशन फीस वही प्राप्त करे जो शासकीय कॉलेजों में देय है। आवेदिका को जो मानसिक आर्थिक कष्ट हुआ है। उसकी क्षतिपूर्ति के लिये एक लाख रुपए दो माह में दिए जाएं। अन्यथा आगे की कार्रवाई होगी।