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अब गांव सरकार की बारी

7 वर्ष पहले
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त्रिस्तरीयपंचायत चुनावों के नियम कायदों में कई बदलाव किए गए हैं। पहली बार जिला एवं जनपद सदस्यों का चुनाव ईवीएम से होगा। जबकि सरपंच पंच का चुनाव मतपत्रों से होगा। पूर्व में सरपंच पद के लिए भी ईवीएम का इस्तेमाल करने की योजना थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है।

निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के उपसचिव दीपक सक्सेना द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक प्रत्येक मतदान केंद्र पर जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत सदस्यों के लिए दो बैलेट यूनिट लगेंगी। जबकि पंच पद के लिए सफेद एवं सरपंच के लिए नीले रंग के मतपत्र मुद्रित कराए जाएंगे।अगर किसी पद के लिए नोटा सहित 15 से अधिक प्रत्याशी मैदान में होंगे तो दो बैलेट यूनिट इस्तेमाल की जाएंगी। संभावना है कि इस माह के अंतिम हफ्ते में चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है। गुना में इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष का पद महिला (अनारक्षित) रहेगा।

क्याहै त्रिस्तरीय पंचायत : पंचायतीराज व्यवस्था के तहत त्रिस्तरीय पंचायत बनाई गई हैं। इसमें सबसे नीचे ग्राम पंचायत हैं, जिन्हें अलग-अलग वार्डों में विभाजित किया जाता है। इस स्तर पर पंच सरपंच के प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। कई पंचायतें मिलकर एक जनपद बनाती हैं। जनपदों के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है जबकि चुने हुए सदस्य बाद में अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक यही प्रक्रिया जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष के संबंध में होती है।

{ मतदान अधिकारी मतदाता को सबसे पहले पंच एवं सरपंच के मतपत्र जारी करेगा।

{ मतदाता द्वारा मतपेटी में अपना मत डाले जाने के बाद मतदान अधिकारी क्रमांक चार जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य के पद के लिए कंट्रोल यूनिट के जरिए बैलेट जारी करेगा।

{ मतदान प्रकोष्ठ में बैलेट यूनिट रखने की व्यवस्था इस तरह की की जाएगी कि दोनों यूनिट एक साथ दिखें। ही मतदाता एक स्थान पर खड़े होकर दोनों बैलेट यूनिट से एक साथ मतदान कर सके।

चुनाव में पहली बार

}हर प्रत्याशी को बिजली कंपनी के बकायादार होने संबंधी नो-ड्यूज प्रस्तुत करना होगा। } प्रत्याशियों को नामांकन के साथ जाति प्रमाणपत्र भी देना होगा } नोटा का प्रावधान इन चुनावों में भी किया जा रहा है।

किस तरह होगा मतदान

जमानत राशि

{जिपंसदस्य : 4000

{जनपद सदस्य : 2000

{सरपंच : 1000

{पंच : 200

नोट: मह