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गर्म तेल से जलाने वाले को 20 साल की सजा

6 वर्ष पहले
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कड़ाहीसे गर्म तेल फैंककर दो लोगों को गंभीर रूप से झुलसा देने वाले आरोपी को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है।

लोक अिभयोजक अलंकार वशिष्ठ ने बताया कि यह घटना 20 जून 2014 की है। रात करीब 10 बजे शहर के बस स्टेंड चौराहे पर आरोपी मनीष पिता प्रेमनारायण राठौर निवासी भार्गव कालोनी ने फरियादी राजेश रघुवंशी एवं सुखबीर रघुवंशी पर तेल उड़ेल दिया था।

फरियादी अपने एक अन्य दोस्त के साथ नाश्ते के ठेले के पास खड़े हुए थे। इसी दौरान आरोपी आया और उसने उनके साथ विवाद करना शुरू कर दिया। इसी दौरान आरोपी ने ठेले पर गर्म तेल से भरी कड़ाही दोनों पर उड़ेल दी। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी के साथ जमकर मारपीट भी की। आरोपी पर जुर्माना भी लगाया गया है।

अर्थदंडसे फरियादी को दिया जाएगा हर्जाना

घटनाकी रिपोर्ट सिटी कोतवाली में दर्ज कराई गई। मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश एसके चौबे ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं में बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

साथ ही 20 हजार का जुर्माना लगाया। इस अर्थदंड की राशि में से पांच हजार रुपए राजेश और 15 हजार रुपए सुखवीर को हर्जाना के रूप में दिए जाएंगे।