मेगा लोक अदालत आज
आपसीसमझौते एवं सुलह से मामलों के निपटारे के लिए शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राजीनामा के माध्यम से प्रकरणों का निपटारा होगा। इसके अलावा चैक बाउंस तथा विद्युत अधिनियम के प्रकरणों में पक्षकारों को विभिन्न प्रकार की छूट का लाभ भी मिलेगा।
जिला विधिक प्राधिकरण गुना के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश डॉ. मुहम्मद शमीम ने बताया कि 13 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय सहित जिले की सभी तहसील मुख्यालयों राघौगढ़, चांचौड़ा, आरोन पर रखा गया है। जिला मुख्यालय पर 27 खंडपीठ गठित की गई हैं। इसके अलावा तहसील मुख्यालयों पर भी खंडपीठों का गठन किया गया हैं।
जिला रजिस्ट्रार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना के सचिव आर.के. जैन के अनुसार विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में पक्षकारों को बकाया राशि पर छूट प्रदान की जाएगी। सीजेएम एके सक्सेना ने बताया कि जेल बंदियों के विचाराधीन प्रकरणों को चिन्हित किया जा चुका है और उक्त प्रकरणों का प्लीबार्गेनिंग के अंतर्गत नेशनल लोक अदालत मे निराकरण हेतु रखा जाएगा।