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हर माह अलग-अलग मामलों की होगी सुनवाई

6 वर्ष पहले
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अबहर माह लोक अदालत में लंबित मामलों की सुनवाई होगी। इसके लिए नेशनल लीगल सर्विस आथोरिटी (नालसा) ने गाइड लाइन जारी की है। जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ. मोहम्मद शमीम ने बताया कि कार्यक्रम के मुताबिक अब हर माह लोक अदालत लगेगी। इसमें विशेष विषय के मामले रखे जाएंगे। एक साथ सभी मामलों की सुनवाई नहीं होगी। हर माह किसी किसी विषय पर सुनवाई के लिए लोक अदालत लगेगी। पहली लोक अदालत 14 फरवरी 2015 को लगेगी। कार्यक्रम के आखिरी चरण में नंबर/दिसंबर 2015 को नेशनल लोक अदालत लगेगी। इसमें सभी तरह के मामलों की सुनवाई होगी। लोक अदालत में रखे जाने वाले सभी मामले आपसी समझौते के माध्यम से निपटाए जाएंगे।

जिला न्यायालय के भवन को नया लुक दिया जा रहा है। इसमें लाल पत्थर लगाए जा रहे हैं। सालों बाद इसका पूरा रंग-रूप बदला जा रहा है।

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