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पंचायत चुनाव

7 वर्ष पहले
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नामांकन के साथ देना होगा जाति का प्रमाण

आनेवाले पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को नामजदगी परचा दाखिल करते समय जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा। यदि उम्मीदवार के पास नाम नामांकन पत्र भरते समय जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो वह अपनी जाति संबंधी शपथपत्र रिटर्निंग आफिसर को दे सकता है।

राज्य निर्वाचन आयोग का यह निर्णय आरक्षित पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए लिया गया है। त्रि-स्तरीय पंचायत राज के 50 प्रतिशत पद आरक्षित वर्ग के लिए हैं। इन पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या को देख इनके लिए जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अनिवार्यता में कई परेशानियां सकती हैं।

जाति प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवार का नाम निर्देशन पत्र निरस्त हो जाएगा। इसके साथ ही उम्मीदवार को पंचायत एवं बिजली बिल के नोड्यूज प्रमाण पत्र भी देने होंगे।

चुनाव लड़ने के पहले इतना पैसा जमा करें

पंचायतचुनाव में उम्मीदवारों के नामांकन पत्र के साथ प्रतिभूति राशि भी जमा करनी होगी।

यहराशि इतनी होगी

>जिलापंचायत सदस्य 4000

>जनपद पंचायत सदस्य 2000

>सरपंच 1000

>पंच 200

यदि उम्मीदवार महिला है अथवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य है तो प्रतिभूति राशि आधी जमा करनी होगी।