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कोर्ट परिसर मंे मारपीट के मामले में चार युवकों को 5 साल की सजा
4 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
क्राइमरिपोर्टर|हरदा
हरदाजिला कोर्ट में एक व्यक्ति के साथ लोहे की रॉड मुक्कों से मारपीट करने वाले आरोपी चार युवकों को विशेष न्यायाधीश ने बुधवार को 5-5 साल के कठाेर कारावास की सजा सुनाई है। इन आरोपियों को दो-दो हजार का अर्थदंड भी दिया गया।
ये आरोपी भुन्नास गांव के अकरम गफ्फार, सद्दाम गफ्फार शाह, गनी सफी शाह और रमजान सरदार शाह हैं। घटना 28 अक्टूबर 2010 की है। उक्त आरोपियों के रिश्तेदारों को अन्य प्रकरण में गिरफ्तार कर लाया गया था। उसी समय फरियादी देवीसिंह जाट आपत्ति लगाने कोर्ट आया था। दोपहर में न्यायालय परिसर में मुख्य गेट के पास आरोपियों ने देवीसिंह को रोकते हुए अश्लील गालियां दीं। आरोपी अकरम ने लोहे की राॅड से हमला कर दिया। बाकी तीन आरोपियों ने हाथ-मुक्काें से पिटाई की। इससे फरियादी देवी सिंह की नाक से खून बहने लगा। मेडिकल जांच में फ्रेक्चर पाया गया। इसी आधार पर कोर्ट में विशेष न्यायाधीश अनिल मोहनिया ने चारों आरोपियों को दोषी पाया। लोक अभियोजक आलोक गोयल ने बताया कि सजा सुनाने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया।