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लोक अदालत 6 दिसंबर को

7 वर्ष पहले
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{पक्षकारों के राजीनामे से सुलझाए जाएंगे पेडिंग मामले

नगरसंवाददाता|हरदा

जिलेमें नेशनल एवं मेगा लोक अदालत दिसंबर माह में लगेगी। इसके लिए 6 दिसंबर की तारीख तय की गई है। यह आयोजन करने मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर से आदेश आए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष योगेश कुमार शर्मा ने बताया एक ही दिन में अदालत में चल रहे कई केस आपसी राजीनामे से सुलझने से जहां पक्षकारों को कोर्ट के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी वहीं अदालतों में भी केस का बोझ कम होगा। लोक अदालत में दीवानी वाद, पारिवारिक विवाद, नगर पालिका, रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायटी, लोकोपयोगी सेवाओं के प्रकरण, बिजली चोरी के विवाद, भरण-पोषण के मामले सुलझाए जा सकेंगे। आपराधिक, सिविल, बिजली, श्रम, एक्सीडेंट क्लेम, चेक बाउंस उपभोक्ता फोरम, कुटुम्ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय, राजस्व, साधारण किस्म के आपराधिक प्रकरणों की वापसी होना संभव होगी। विधिक सेवा संबंधी मामले, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन तथा आपराधिक समरी प्रकरण आदि प्रकरणों का निराकरण भी हा़े सकेगा।

न्यायाधीशने देखी उपजेल की भोजनशाला

इंदौररोड पर हरदा उप जेल का आकस्मिक निरीक्षण करने जिला न्यायाधीश योगेश सोनगरिया और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डीएल सोनिया पहुंचे। न्यायाधीश ने बंदियों की समस्याएं भी सुनी। उनसे समय पर उपचार एवं कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की जानकारी ली। ऐसे विचाराधीन बंदी जिनके केस में वकील नहीं हैं उन्हें विधिक सहायता के बारे में बताया। जेलर संतोष कुमार गणेशे ने उन्हें जेल का निरीक्षण करवाया। न्यायाधीश ने जेल की भोजनशाला भी देखी। यहां सफाई व्यवस्था और भोजन की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त किया।