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बिजली चोरी के मामले में कोर्ट उठने तक की सजा, 10 हजार का जुर्माना
छहसाल पहले बिजली चुराते हुए पकड़ाए एक आरोपी अब्दुल अजीज को गुरुवार को न्यायाधीश ने कोर्ट उठने तक के कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसमें से आधी राशि बिजली कंपनी को दी जाएगी।
यह केस हरदा जिला कोर्ट में न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह राजपूत के समक्ष चल रहा था। वकील वंदित सिंह राजपूत ने बताया कि आरोपी को 2008 में बिजली लाइन पर लंगर डालकर बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया था। शहर के आधा दर्जन एटीएम की बिजली कटने के बाद गुरुवार को एक एटीएम के बिजली बिल का बकाया पैसा गया पर पांच एटीएम ऐसे हैं जो बिजली कनेक्शन कटने से बंद हैं। यहां पैसे नहीं निकलने से उपभोक्ता परेशान होते रहे। तीन बैंकों के छह एटीएम पर सवा लाख रुपए से ज्यादा का बिल बकाया होने पर इनकी बिजली बुधवार को काटी गई है।
दो हजार रुपए से ऊपर के घरेलू बकायादारों पर सख्ती दिखाते हुए बिजली कंपनी के दल ने तीन इलाकों के 65 घरों की बिजली काट दी थी। अगले दिन 12 बकायादार ही बिल जमाकर अपने घर की बिजली जुड़वा पाए। बाकी 53 घर अंधेरे में हैं।
छह साल पुराने मामले में आया फैसला