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अशोक मोयल होंगे वीवी गिरि वार्ड के नए पार्षद
हाईकोर्ट का आदेश
अमान्य घोषित दीपक सोनी अंतत: परिषद से बाहर
नगरसंवाददाता|हरदा
वीवीगिरि वार्ड का पार्षद कौनω हाईकोर्ट के स्टे में उलझे मामले का पटाक्षेप हो गया है। जबलपुर हाईकोर्ट से आए ताजे आदेश पर हरदा कलेक्टर ने अशाेक कुमार मोयल को पार्षद घोषित कर दिया है। यह आदेश नगर पालिका परिषद के अगले आम चुनाव तक लागू रहेगा। यह आदेश अाने के बाद वार्ड में चुनाव जीतकर आए पार्षद दीपक सोनी नपा परिषद से बाहर हो गए हैं। परिषद में अब भाजपा पार्षदों की संख्या घटकर 19 रह गई है।
30 वार्डों वाली हरदा नगरपालिका परिषद का पिछला चुनाव तीन साल पहले नवंबर 2011 में हुआ था। इसमें कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष संगीता बंसल अपने 10 पार्षदों के साथ जीतकर आईं थीं। जबकि भाजपा के पार्षद 20 थे। उसी समय वीवी गिरि वार्ड नंबर 12 से 26 वोट से चुनाव जीते भाजपा पार्षद दीपक सोनी के निर्वाचन पर निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशी अशोक मोयल ने जिला कोर्ट में आपत्ति लगा दी। इनके वकील प्रकाश टांक के अनुसार, आपत्ति यह थी कि जीते पार्षद सोनी ने नामांकन के साथ लगाए शपथपत्र में अपने आपराधिक रिकार्ड (सट्टा और जुआ के निर्णित केस) की जानकारी नहीं दी जिससे वोटरों को उनकी असलियत का पता नहीं चल सका।
जिला कोर्ट में उक्त आपत्ति पर लगभग दो साल तक चली सुनवाई के बाद पार्षद सोनी के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया गया। एडीजे ने जनवरी 14 में कलेक्टर को आदेश दिया कि अमान्य पार्षद की जगह निकटतम प्रतिद्वंद्वी को पार्षद घोषित कर दिया जाए। इस आदेश पर अमान्य हुए पार्षद दीपक सोनी ने जबलपुर उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका लगा दी जो मंजूर कर ली गई। इस स्टे के बाद मोयल पार्षद नहीं बन पाए और सोनी नपा परिषद की बैठकों में हिस्सा लेते रहे।
भाजपा का एक पार्षद कम
जिन23 पार्षदों ने मौजूदा नपाध्यक्ष संगीता बंसल को वापस बुलाने के अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत किए, उनमें दीपक सोनी भी शामिल थे। इनके अलावा दस्तखत करने वाले कांग्रेस के 3 पार्षद बागी हो गए थे जिन्हें पार्टी छह साल के लिए निष्कासित कर चुकी है। कांग्रेस को इससे झटका लगा था क्योंकि उसके पार्षद 10 में से 7 ही रह गए थे। अब एक पार्षद आने से संख्या 8 हो गई। जबकि परिषद में भाजपा के पार्षद घटकर 19 रह गए।
यह था मामला
पार्षदचुनाव के नामांकन के साथ शपथपत्र में अपने आ