चैक बाउंस मामले में रिटायर्ड प्रोफेसर को तीन माह की सजा
चैक बाउंस मामले में विशेष न्यायालय द्वारा रिटायर्ड प्रोफेसर को गुरुवार को तीन माह की सजा सुनाई। मामला विशेष न्यायाधीश अनिल मोहनिया की अदालत में प्रस्तुत किया गया। शहर के नरसिंह वार्ड के रहने वाले महेश कुमार ने अभियुक्त राकेश पिता रामप्रसाद श्रीवास्तव निवासी डूडी निवास के पास हंडिया रोड को 5 लाख रुपए दिए थे। अभियुक्त रिटायर्ड प्रोफेसर है। इसमें अभियुक्त द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया। जब महेश ने रुपए के लिए चैक लगाया तो वह बाउंस हो गया। अधिवक्ता संजय शांडिल्य ने बताया कि 23 दिसंबर 2014 को इस मामले अभियुक्त को दोषी पाते हुए 6 माह की सजा और ढाई लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए थे। इसी मामले में गुरुवार को विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई की गई। इसमें परिस्थितियों को देखते हुए माननीय न्यायाधीश ने अभियुक्त को धारा 138 लिखित अधिनियम के तहत 6 माह के कारावास की सजा को निरस्त करते हुए 3 माह की सजा के आदेश देते हुए अपील स्वीकार की।