नपा सीएमओ को नोटिस 15 को देना है जवाब
जीर्ण-शीर्ण मकान को तोड़कर महिला को जमीन का अाधिपत्य नहीं दिए जाने के मामले में अनुविभागीय दंडाधिकारी एसएल सोलंकी ने नगर पालिका सीएमओ देवबाला पिपलोनिया काे नोटिस जारी कर जबाव तलब किया है। उन्होंने बुधवार काे इस आशय का नोटिस जारी किया। मामले में अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी।
अधिवक्ता अनिल जाट के मुताबिक वीवी गिरी वार्ड निवासी कुसुमबाई रात्रे ने जीर्णशीर्ण हालत में पुराना मकान खरीदा था। उन्होंने वर्ष 2009 में उक्त मकान को तोड़कर जगह का आधिपत्य दिलाने के लिए एसडीएम कोर्ट में आवेदन दिया था। एसडीएम ने नपा को मकान तोड़कर जगह का आधिपत्य महिला को दिए जाने के आदेश दिए। इस मामले में रामजीवन चौहान ने सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की। सुनवाई करते हुए न्यायालय ने एसडीएम का आदेश खारिज कर दिया। इसके बाद कुसुमबाई रात्रे ने हाईकोर्ट की शरण ली। जहां से पुन: सुनवाई के लिए विशेष सत्र न्यायालय में मामले को भेजा। यहां सुनवाई के दौरान न्यायालय ने एसडीएम के आदेश को पुन: बहाल कर दिया। इसमें सात दिन में मकान तोड़कर प्लॉट का आधिपत्य महिला को दिलाने के आदेश दिए।
अधिवक्ता जाट के मुताबिक सीएमओ देवबाला पिपलोनिया को न्यायालय के आदेश से अवगत कराया गया, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अधिवक्ता जाट के मुताबिक उन्होंने न्यायालय के आदेश की अवहेलना के मामले को लेकर एसडीएम के समक्ष अवमानना याचिका दी। इस मामले में एसडीएम सोलंकी ने सीएमओ पिपलोनिया को नाेटिस जारी कर जबाव तलब किया है। अधिवक्ता जाट के मुताबिक अवमानना के दोषी पाए जाने पर छह माह की सजा और 2 हजार रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान है।