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हाईकोर्ट के आदेश पर फोरलेन से हटाया अतिक्रमण

7 वर्ष पहले
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कहीं नाली, तो कहीं सड़क निर्माण का जताया जा रहा विरोध

जनहित याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट से मिले आदेश पर प्रशासन ने शनिवार को फोरलेन का अतिक्रमण सख्ती के साथ हटाया। नगरीय क्षेत्र अंधियारा बगीचा में सरकारी भूमि खसरा नंबर 269 पर अतिक्रमण किया गया था। इस क्षेत्र में जिन्हें प्रशासन द्वारा पूर्व में आवास के पट्टे दिए गए थे, उन्होंने अपने जमीन का विक्रय कर दिया था, जिसके कारण उनके पट्टे भी निरस्त हो गए थे। हाईकोर्ट द्वारा इस सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने के आदेश पूर्व में दिए गए थे। सभी अतिक्रमणकारियों को प्रशासन द्वारा उनके अतिक्रमण चिन्हित करके समय रहते अपने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। एक सप्ताह पूर्व एसडीएम राकेश कुशरे स्वयं राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के साथ अतिक्रमण स्थल पर गए थे और उन्होंने सभी को चार दिन का समय देते हुए अतिक्रमण अलग करने निर्देशित किया था। जब शनिवार तक अतिक्रमण नहीं हटे, तो उसी आदेश के परिपालन में शनिवार की सुबह प्रशासन पूरे दल बल के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए पहंुचा।

अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुबह 9 बजे शुरू हुई। करीब तीन घंटे की कार्यवाही में एक पोखलन मशीन, तीन जेसीबी मशीनों द्वारा प्रशासन ने खसरा नंबर 269 को पूरा अतिक्रमण मुक्त करा दिया। प्रशासन ने सभी से एक दिन में सारी हटाई गई सामग्री को अलग के लिए कहा। रविवार को प्रशासन द्वारा पूरे मालवा को हटवा कर जमीन का समतल बनाया जाएगा। इस कार्यवाही के दौरान एसडीएम राकेश कुशरे, एसडीओपी आरएस सिंह, नायब तहसीलदार प्रभाकर गर्ग, टीआई आरएस पांडे, बिजली विभाग के जेई अशीष पटेल, नगर पालिका के राजस्व निरीक्षक रामशंकर व्यास सहित राजस्व विभाग, नगर पालिका, पुलिस प्रशासन, बिजली विभाग के सारे कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। एसडीएम राकेश कुशरे ने बताया कि इस कार्यवाही में 29 अतिक्रमण हटाए गए है। इनमें से कुछ परिवारों को वर्ष 2008 में योजना के अनुसार पट्टे दिए गए थे, लेकिन कुछ पट्टेधारियों द्वारा अपने पट्टे की जमीन का विक्रय कर दिया गया था। जिसके कारण उनके पट्टे निरस्त कर दिए गए हैं। जो वास्तविक पट्टेधारी है, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

आधादर्जन परिवारों का डेरा अब पेड़ के नीचे

शनिवारको चली अतिक्रमण विरोधी मुहिम में जब 65 वर्षीय जब्बार खान के आवास पर पोखलन मशीन चल रही थी, तो उसी दौ