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नेशनल लोक अदालत में मिलेंगे कई बिछुड़े परिवार
हटा.न्यायालयपरिसर में 13 दिसंबर को लगने वाली लोक अदालत के लिए वृहत स्तर पर तैयारी प्रारंभ हो गई है। इस नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, प्रीलिटिगेशन प्रकरण, निगोशिएविल इंस्टूमंेट एक्ट के अंतर्गत चैक वाउंस प्रकरण, उपभोक्ता फोरम, कुटुंब न्यायालय, ग्राम न्यायालय, राजस्व न्यायालय, प्लीवार्गेनिंग सहित अन्य सभी प्रकार के प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जाएगा।
विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नेशनल लोक अदालत का लाभ अधिक से अधिक पक्षकार उठा सके इसके लिए होर्डिग, बैनर, फ्लेक्स, पंपलेट के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। शनिवार को अधिवक्ताओं के द्वारा भी अपने अपने पक्षकारों को समझाइश देकर सुलह के लिए कहा जा रहा है। अधिवक्ता मुकुल चौबे ने बताया कि मैंने अभी 8 पक्षकारों को आपसी सुलह की सलाह दी है। अन्य प्रकरणों में भी निरंतर सलाह दे रहे हैं। अधिवक्ता मुकेश शाह, डीपी पटेल, नवनीत सिंह, अमिताभ चतुर्वेदी, योगेश तिवारी, राजेश सेन ने बताया कि इस लोक अदालत में 30 से अधिक बिछुड़े परिवारों के पुनः मिलन होने की संभावना है। इनमें अधिकांशतः पति प|ी के बीच चल रहे विवाद है, तो भाई भाई, पिता पुत्र के विवादों का भी सुलह लोक अदालत में होगा। तहसील अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संजय व्यास ने बताया कि नेशनल लोक अदालतों में सभी प्रकार के प्रकरणों में पक्षकारों के लिए समय पर न्याय मिल जाता है। इस लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण की पहल जा रही है।