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दुराचार के मुख्य आराेपी को आजीवन कारावास

6 वर्ष पहले
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पटेराथाना क्षेत्र में करीब 10 माह पहले हुई एक ज्यादती की घटना के तीन आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है। एक आरोपी को जहां आजीवन कारावास की सजा दी गई है। वहीं दो आरोपियों को सात साल की सजा हुई है। आरोपियों पर जुर्माना भी किया गया है।

अपर सत्र न्यायाधीश हटा डॉ. सुभाष जैन ने सोमवार को एक युवती के साथ दुष्यकृत्य के मामले में तीन आरोपियों में से मुख्य आरोपी बुद्धु उर्फ परषोत्तम यादव (40) को आजीवन कारावास एवं उसके सहयोगी दो आरोपियों बबलू यादव (20) तथा संतोष पटेल (20) को 7 -7 साल की सजा एवं एक-एक हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन की अोर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक रामनारायण गर्ग ने बताया कि घटना 14 अप्रैल 2014 की है उक्त तीनों आरोपी एक युवती को बंडा जिला से नाच गाना कराने के बहाने से लेकर आए और पटेरा के पास जंगल पहड़िया तालाब के पास आरोपी बुद्धू यादव ने युवती के साथ दुराचार किया था। जिसमें बबलू और संतोष ने उसका सहयोग किया था। पीड़ित युवती ने मामले की पटेरा थाने में रिर्पोट दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया एवं मामले की सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद आरोपियों पर दोष सिद्ध होने परत न्यायाधीश द्वारा आरोपियों को दंडित किया गया है।