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पांच होटलों पर जुर्माना 4 ट्रक 2 वाहन राजसात

7 वर्ष पहले
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ट्रक क्रमांक एमपी 09 एचएफ 09892, एपी 09 एचएफ 3287, एमपी 09 एच 4246, एमपी 09 केडी 02666 को राजसात करने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं। इसी तरह बालागंज निवासी जित्तू उर्फ अजय कुचबंदिया द्वारा टाटा इंडिका एमपी 05 टी 1066 द्वारा देशी शराब का अवैध रूप से परिवहन करते पाए जाने पर खनिज विभाग के एक प्रकरण में राजेश उर्फ रज्जू एवं यशवंत गौर निवासी ग्राम निभौरा तहसील डोलरिया द्वारा बिना नंबर की ट्रैक्टर ट्राली से ग्रेवल बजरी परिवहन करते पाए जाने पर वाहन राजसात कर 25 हजार रुपए जुर्माने की कार्रवाई की गई है।

इन वाहनों को करेंगे राजसात

नगर संवाददाता|होशंगाबाद

खाद्यविभाग के पांच, पुलिस के चार, आबकारी के दो खनिज विभाग के प्रकरण में कलेक्टर न्यायालय ने जुर्माना राजसात करने के आदेश मंगलवार को दिए हैं। घरेलू गैस के प्रयोग के मामले में बस स्टैंड स्थित जीआर बरियानी होटल के मालिक/संचालक पर पांच हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। मवेशियों का अवैध रूप से परिवहन करते पकड़े गए चार जब्त ट्रकों सहित कार, टाटा मैजिक को राजसात करने आदेश दिए गए हैं। शोभापुर रोड स्थित नरेश अग्रवाल नेमा स्वीट्स एवं नमकीन, राकेश कहार शारदा भोजनालय शोभापुर रोड पिपरिया, अर्जुन वर्मा शंकर होटल दुर्गा मंदिर के सामने मंगलवारा चौराहा, गोपाल गुप्ता होटल दुर्गा मंदिर के सामने मंगलवारा, पिपरिया पर तीन-तीन हजार रुपए का जुर्माना किया गया है।