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खराब मोबाइल की कीमत मिलेगी ग्राहक को, दुकानदार पर किया 5 हजार का जुर्माना
खराब मोबाइल की कीमत मिलेगी ग्राहक को, दुकानदार पर किया 5 हजार का जुर्माना
होशंगाबाद। ग्राहकको खराब मोबाइल देने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने दुकानदार को मोबाइल की कीमत 11600 रुपए वापस करने का निर्णय दिया है। वहीं दुकानदार के खिलाफ 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सदर बाजार निवासी दुष्यंत कुमार ने खनूजा एसोसिएशन सराफा बाजार से टाईटैनिक 85 नंबर का मोबाइल खरीदा था। वारंटी पीरियड में मोबाइल खराब हो गया। विक्रेता द्वारा उपभोक्ता का मोबाइल तो सुधारा गया और ही वापस किया गया। इससे परेशान होकर उपभोक्ता ने फोरम में प्रकरण दर्ज कराया था। फोरम ने प्रकरण में आदेश पारित किया है कि मोबाइल विक्रेता ग्राहक को मोबाइल की कीमत 11600 रुपए और मोबाइल क्रय करने की दिनांक 24 अप्रैल 2013 से 7 प्रतिशत की दर से ब्याज वापस करेगा। इसके अलावा उपभोक्ता को मानसिक प्रताड़ना के 3 हजार रुपए और वाद व्यय के लिए 2 हजार रुपए चुकाएगा।