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बुधनी पुलिस ने किया चालान पेश, आरोपियों की जमानत रद्द
वर्धमानफैक्ट्री के रुई गोदाम में आग लगाने की साजिश करने माल को चोरी छुपे बेचने वाले इंदौर के व्यापारी, दलाल को न्यायालय ने जमानत देने से इंकार कर दिया गया है। बुधनी पुलिस ने जांच पूरी कर शुक्रवार को केस डायरी के साथ ही चालान पेश कर दिया है। चालान पेश करने के साथ ही पुलिस ने अपना पक्ष भी रखा है। जिसमें न्यायालय को बताया गया है कि आरोपियों ने किस तरह फैक्ट्री की रुई गठानों में हेरफेर की किस तरह माल को बेच रहे थे। गलती सामने आने के बाद फैक्ट्री के ही कुछ अधिकारियों ने गोदाम में आग लगवा दी। बुधनी टीआई दीपक कपूर ने बताया कि चालान में उल्लेख किया गया है कि वर्धमान फैक्ट्री का पूर्व कर्मचारी गजेंद्र चौधरी मुख्य साजिश कर्ता है। आरोपी गजेंद्र ने फैक्ट्री के ही रानू यादव, वीरेंद्र गिरी कल्याण के साथ मिलकर आग लगवाई थी। इंदौर के रुई व्यापारी महेश जाट दलाल वैभव चौधरी फैक्ट्री के ट्रकों को रास्ते में रुकवाकर बुरहानपुर की कॉटन मिल में बेचते थे। पुलिस काटन मिल से भी जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। बुधनी टीआई के मुताबिक अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने आरोपियों की जमानत याचिका रद्द कर दी है।